बिहार में अभी इस समय नितिश सरकार के द्वारा भूमि सुधार से संबंधित राजस्व महा-अभियान शुरू किया गया है| इसे दिनांक 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 रखा गया है|
इस महा-अभियान के तहत निम्न कार्यक्रम हो सकते हैं जिनका उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से है:-
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आप सभी के जमीन के रिकॉर्ड (अभिलेख) की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने के लिए विशेष “राजस्व महा-अभियान” का आयोजन किया जा रहा है| इस महा-अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक जा कर आपके भूमि संबंधित दस्तावेजों की गलतियों का सुधार करना है|

समस्याओं का समाधान कराएं
डिजिटाइज्ड(ऑनलाइन) जमाबंदी में त्रुटि सुधार
अपने नाम खाता, खेसरा, रकबा और लगान की गलतियों को ठीक कराएं|
उत्तराधिकारी नामांतरण
जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं|
बंटवारा नामांतरण
संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कराएं|
छुट्टी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड(ऑनलाइन) कराना
अपनी छुट्टी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं|
आवेदन प्रक्रिया
डीजीटाइज्ड (ऑनलाइन) जमाबंदी में त्रुटि सुधार
- अपने नाम, खाता, खेसरा,रकबा (क्षेत्रफल) तथा लगान से संबंधित विवरणियों में मौजूद अशुद्धियां/ छूटे हुए जानकारी को ठीक कर सकते हैं|
- राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भर सकते हैं| अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भर सकते हैं|
- भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों/ सबूतों के कागजात के साथ राजस्व महाभियान कैंप में जमा कर सकते हैं|
उत्तराधिकार नामांतरण
- जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी करा सकते हैं|
- सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं|
- इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करा सकते हैं|
बंटवारा नामांतरण
- संयुक्त / पूर्वज (मृत्यु उपरांत) की जमाबंदी के आपसी सहमति/ रजिस्टर्ड/ कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम करा सकते हैं|
- सर्वप्रथम संयुक्त / पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं|
- इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम/ मोबाइल न0 के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें |
छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना
- यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, तो उसे ऑनलाइन करा सकते हैं|
- राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करा सकते हैं|
आपकी सुविधा के लिए
घर-घर वितरण
6 अगस्त, 2025 से 15 सितम्बर, 2025:- विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो, वह आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी। आपके मौज़ा में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। यह प्रपत्र बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महा-अभियान लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है।
शिविरों का आयोजन
19 अगस्त, 2025 से 20 सितम्बर, 2025:- प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएँगे। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा कर ले|
सिविल विवरण प्राप्त करें
अपने हल्का के राजस्व कर्मचारी का विवरण, डोर-टु-डोर प्रपत्र वितरण की तिथि तथा हलका(पंचायत) स्तर पर राजस्व महाभियान कैंप की तिथि/स्थान की जानकारी आप बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महा-अभियान लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। इस तिथि की जानकारी आपके पंचायत के मुखिया/ सरपंच, पंचायत सचिव, पंच/ वार्ड मेम्बर से भी मिल सकती हैं
वोविशेष जानकारी के लिए बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाएं जिसका लिंक ….https://biharbhumi.bihar.gov.in






